Home » Documents Hub » Haryana Ladli Pension Yojana Application Form
Haryana Ladli Pension Yojana Application Form
SARKARI FORM
हरियाणा लाडली पेंशन योजना आवेदन फॉर्म — पूरी जानकारी
हरियाणा में जिस योजना को आम तौर पर “लाडली पेंशन योजना” कहा जाता है, उसका आधिकारिक नाम Ladli Social Security Allowance Scheme (लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना) है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके केवल बेटी/बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में आर्थिक सहायता देना है।
यह आवेदन फॉर्म कहाँ काम आता है?
यह फॉर्म लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के काम आता है। यानी यदि कोई परिवार योजना की पात्रता पूरी करता है, तो इस फॉर्म के माध्यम से लाभ के लिए आवेदन किया जा सकता है।
हरियाणा सरकार के Social Justice & Empowerment Department की वेबसाइट पर इसका आधिकारिक Application Form for Ladli Social Security Allowance उपलब्ध है।
योजना में कौन पात्र हो सकता है?
| परिवार हरियाणा का निवासी/डोमिसाइल होना चाहिए, या संबंधित निर्धारित सरकारी सेवा वाली पात्रता होनी चाहिए। |
| परिवार में कोई जैविक या गोद लिया हुआ बेटा नहीं होना चाहिए और केवल बेटी/बेटियां होनी चाहिए। |
| परिवार की सकल वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| लाभ उस समय से 15 वर्ष तक दिया जाता है जब माता या पिता में से कोई पात्र अभिभावक 45 वर्ष की आयु पूरी करता है। |
| माता जीवित होने पर सामान्यतः लाभ माता को और माता के न रहने पर पिता को दिया जाता है। |
| सरकारी वेबसाइट पर वर्तमान जानकारी के अनुसार लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता की दर 1 नवंबर 2025 से ₹3,200 प्रति माह प्रति लाभार्थी बताई गई है। |
| हरियाणा के Right to Services विवरण में Ladli Social Security Allowance के लिए ऑनलाइन आवेदन का माध्यम SARAL Haryana दिया गया है और निर्धारित समय सीमा 60 दिन है। |
| इसे हर बेटी के जन्म पर मिलने वाली सामान्य “लाडली योजना” न समझें। यह विशेष रूप से ऐसे परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है जिनकी संतान केवल बेटी/बेटियां हैं और जो निर्धारित आय व अन्य शर्तें पूरी करते हैं। |
| SARAL के माध्यम से आवेदन करने के साथ आवेदन की स्थिति भी ट्रैक की जा सकती है। |
Download Link Details
- File size: 68kb
- Free download