Mukhyamantri Shagun Shahyta Yojna
लड़कियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (MVSY )
किसके द्वारा शुरू की गयी - हरियाणा सरकार द्वारा
उद्देश्य - लड़कियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी-खिलाडी, Bpl और गरीब परिवार की लड़किया।
योजना राशि-11 हजार से 71 हजार तक ( परिवार की स्थति के अनुसार )
योजना में आवेदन का तरीका-ऑनलाइन मोड
ऑफिसियल वेबसाइट - http://saralharyana.gov.in/
आर्टिकल का नाम-मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदनImportant Dates
| Event | Date |
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| Apply Start Date | |
| Last Date | |
| Exam Date | |
| Admit Card | |
| Result Date | |
Application Fees
| Category | Amount |
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| Gen / OBC / EWS | |
| SC / ST / Female | |
Age Limit (As on )
Vacancy Details
| Post Name | Total | Eligibility |
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How to Apply
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को शादी के बाद 3 महीने के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा। Marriage Certificate बन जाने के बाद ही हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन कर सकते है।
- विवाह की तिथि से 3 माह के बाद इस हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Important Links
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q: हरियाणा कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे?
Ans: हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन अंत्योदय सरल पोर्टल (सरल हरियाणा) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते है।
Q: हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (कन्यादान योजना ) के तहत कितनी साहयता राशि दी जाती है?
Ans: इस MMVSY Yojna के अंतर्गत 2023 के अनुसार 71 हजार रूपये की साहयता राशि दी जाती है।
Q: हरियाणा कन्यादान योजना ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें?
Ans: इस विवाह शगुन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप हरियाणा सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट haryanascbc.gov.in पर विजिट करके प्राप्त कर सकते है। डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए ऊपर दिए लिंक पर क्लीक करें।
Q: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हरियाणा आवेदन फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करें?
Ans: हरियाणा सरकार की इस कन्यादान योजना आवेदन फॉर्म स्टेटस चेक करने के लिए आपको Saral Haryana की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर Track application Online पर क्लीक करके चेक कर सकते है। आप इस लिंक पर क्लीक करके अभी चेक कर सकते है।
मुख्यमंत्री शादी विवाह शगुन योजना के तहत नागरिकों को मिलने वाली धनराशि।
इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए 11,000 से लेकर के 71 हजार की धनराशि शगुन के तौर पर हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है।
मुख्यमंत्री शादी विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता ।
आवेदक हरियाणा का निवासी हो।
उसके घर से कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो.
जिस लड़के से शादी हो रही हैं उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल एक परिवार से दो लड़कियों को ही मिल सकता है।
कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला भी पुनर्विवाह के तहत इस योजना का लाभ उठा सकती है।Mukhya Mantri Vivah Shagun Haryana में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते है।
एक बात ध्यान दें इस योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो की लड़की वालों की तरफ से होता हैं और आवेदन कर्ता लड़की की माता या लड़की का पिता होता है
अगर लड़की की माता आवेदन कर्ता बनती हैं तो लड़की की माता के डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर लड़की के पिता आवेदन कर्ता बनता है तो लड़की के पिता के डॉक्यूमेंट लगेंगे जो नीचे बताए गए हैं।
लड़की के पिता एवं माता के सिग्नेचर अंगूठे के निशान।
लड़की के पिता एवं माता के आधार कार्ड की फोटो कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो।
लड़की के पिता या माता के नाम से इनकम सर्टिफिकेट जो कि एक लाख से कम हो।
लड़की के पिता या माता की बैंक पासबुक।
लड़की का और उसके माता और पिता में से एक का हरियाणा डोमिसाइल।
लड़की वालों की तरफ से लड़की का शादी कार्ड।
दुल्हन लड़की की 10 सर्टिफिकेट या जन्म प्रमण पत्र।
दूल्हा लड़के का 10th सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र।
परिवार पहचान पत्र। ( Family Id Card )
Marriage Certificate.